Bawal News: बिना अनुमति लगाए होर्डिंग, सात संस्थानों पर मामला दर्ज
बावल: सुनील चौहान। नगर पालिका बावल के सचिव शहर में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से होर्डिंग और बिजली के पोल पर भी फ्लैक्स लगाकर सुंदरता खराब करने वाली संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बावल पुलिस ने मामले में सात व्यवसायिक संस्थानों के खिलाफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बावल नपा सचिव समयपाल की तरफ से दी गई शिकायत में बताया कि नपा क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की तरफ से फ्लैक्स और बड़े होर्डिंग लगाकर न केवल नियमों की अवहेलना की है अपितु शहर की सुंदरता को भी नुकसान पहुंचाया है।
सचिव की तरफ से मामले में एक मोबाइल कंपनी, जिम संचालक, डेयरी संचालक, स्कूल संचालक, गोल्ड फाइनेंस कंपनी, पतंजलि स्टोर के साथ एक मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मामले में सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
बिना अनुमति ना लगाएं होर्डिंग:
सचिव ने हिदायत दी है कि इस तरह से नियमों के खिलाफ शहर में होल्डिंग वह फ्लेक्स ना लगाएं। बिना अनुमति वोटिंग लगाने वाले के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि परमिशन के बिना होर्डिंग लगाना नियमों की अवहेलना तो है ही साथ ही शहर भी बदसूरत होता है।